ग्राम पंचायत रन्नी जनपद थांदला के पूर्व सरपंच एवं सचिवों के विरुद्ध वसूली के आदेश
कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप तीन सचिव की 02-02 वेतनवृद्धि (असंचयी) प्रभाव से रोकी गई

अभीतक न्यूज़ गौरव अरोरा थांदला (झाबुआ)
थांदला:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ म.प्र. के द्वारा पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। ग्राम पंचायत रन्नी, जनपद पंचायत थांदला में वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 में आंगनवाडी भवन के कार्य एवं उचित मूल्य की दुकान में अनावेदकगण ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सरपंच श्रीमती कमला राजु कटारा, जनपद पंचायत थांदला, ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव श्री प्रकाश अमलियार जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ घुमडिया जनपद पंचायत थांदला), ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव श्री भूरा झोडिया जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ नाहरपुरा जनपद पंचायत थांदला) एवं ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव श्री दलसिंह भूरिया, जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ भैरूगढ जनपद पंचायत थांदला) द्वारा गलत तरीके से शासकीय धन का आहरण कर उसका दुरूपयोग किया गया। अनावेदकगणों द्वारा शासकीय राशि रू. 3,34,754/- का आहरण गलत तरीके से किया गया। इसलिए प्रदाय राशि के कार्य समयसीमा में पूर्ण नहीं करते हुये शासकीय धन अपनी अभिरक्षा में अनाधिकृत रूप से आहरण कर रखना प्रमाणित होने से इन्हें कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही मानते हुये सभी को उक्त कृत्य के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सरपंच श्रीमती कमला राजु कटारा, जनपद पंचायत थांदला की वसूली योग्य राशि रू. 1,42,440/- (एक लाख बयालीस हजार चार सौ चालीस मात्र), ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव प्रकाश अमलियार जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत घुमडिया जनपद थांदला) की वसूली योग्य राशि रू. 24,938/- (चौबीस हजार नौ सौ अडतीस रू मात्र), ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव भूरा झोडिया, जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत नाहरपुरा जनपद थांदला) की वसूली योग्य राशि रु. 1,42,438/- (एक लाख बयालीस हजार चार सौ अडतीस रू मात्र) एवं ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव दलसिंह भूरिया जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत भैरूगढ जनपद थांदला) को वसूली योग्य राशि रू. 24,938/- (चौबीस हजार नौ सौ अडतीस रू मात्र) वसूली के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही अनावेदक ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव प्रकाश अमलियार जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत घुमडिया जनपद थांदला), ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव भूरा झोडिया जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत नाहरपुरा जनपद थांदला) एवं ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सचिव दलसिंह भूरिया जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत भैरूगढ जनपद थांदला) को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप तीनों की 02-02 वेतनवृद्धि (असंचयी) प्रभाव से रोकी जाती है। इसके साथ ही म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अधिनियम धारा क्रमांक 92 (3) (क) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत रन्नी पूर्व सरपंच श्रीमती कमला राजु कटारा, जनपद पंचायत थांदला से वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के बकाया तौर पर वसूली किये जाने के आदेश के साथ ही धारा क्रमांक 92 (5) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये जाते है।
जनपद पंचायत सीईओ देवेंद्र भराड़िया ने बताया कि पारित आदेश के संदर्भ में वसूली की राशि एक माह के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला में अनिवार्य रूप से जमा कराई जावे। समयावधि में राशि जमा नही करने पर संबंधितो के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत नियमानुसार कार्यवाही नियत की जाती है।

